02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही।

 

 

सहजनवां,गोरखपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना सहजनवां द्वारा गैंग लीडर ताहिर अली उर्फ बबलू जिसका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर ताहिर अली उर्फ बबलू स्वयं और अपने गिरोह के 01 अन्य सदस्य रामकिशुन उर्फ शिव शरण उर्फ नाटे उर्फ मोटे के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर मारपीट व चोरी तथा सामूहिक दुष्कर्म कर पुलिस पार्टी पर हमला करने जैसे अपराध कारित करते रहते हैं । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंग लीडर ताहिर अली उर्फ बबलू व गिरोह के अन्य सदस्य रामकिशुन उर्फ शिव शरण उर्फ नाटे उर्फ मोटे के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 705/2024 धारा 3(1) व 2(ख) की उपधारा (I)( IV) (XI) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम पंजीकृत किया गया है ।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*

दिनांक 03.05.2024 की रात्रि मे अभियुक्तगण द्वारा एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 283/2024 धारा 376 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसमें गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था । उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 376डी,307,120बी भादवि व 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी ।

*पंजीकृत अभियोग का विवरण-*

मु0अ0सं0 705/2024 धारा 3(1) व 2(ख) की उपधारा (I)( IV) (XI) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

 

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